जस्टिस Saurabh Banerjee ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पति को महिला को हर महीने 3 हजार रुपये भरण पोषण देने का निर...
कोर्ट ने कहा - शादी सेवा अनुबंध नहीं बराबरी की साझेदारी
प्रदेश हाईकोर्ट ने लिव-इन पार्टनर की ओर से शादीशुदा महिला की कस्टडी को लेकर दायर याचिका पर अहम फैसला दिया है।
गुजारा भत्ता 40 लाख से बढ़ाकर किया 70 लाख
शादीशुदा महिला की कस्टडी के लिए याचिका खारिज हुई। हाई कोर्ट ने वैवाहिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया।
अदालत ने एक दंपती की शादी को खत्म घोषित कर दिया है. इसके साथ ही नाबालिग बेटे की कस्टडी मां को सौंप दी गई है.

