सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 27 सप्ताह के गर्भ को गिराने की याचिका
तीनों खिलाड़ी भोपाल की छोटी झील से ही निकली हैं
महिला डॉक्टर व उसकी मां के खिलाफ एफआईआर को खारिज करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।
फैमिली कोर्ट ने पाया था कि यह याची ही था जिसने पत्नी और बच्चे का भरण-पोषण नहीं किया और उन्हें असहाय छोड़ दिया।
कोर्ट ने कहा “गिफ्ट की सूची पर वर-वधू पक्ष के हस्ताक्षर भी कराए जाएं, ऐसा करने से विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी”
कोर्ट ने कहा “दहेज की मांग करते हुए महिला को मायके में रहने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता”