अदालती फैसले

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इलाहाबाद हाईकोर्ट : पति को गरीबी के चलते छोड़ने वाली पत्‍नी भरण पोषण की हकदार नहीं

कोर्ट ने कहा कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है. उसने तथ्यों को छिपाकर अदालत को गुमराह किया.

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दिल्ली हाईकोर्ट : पति की तलाक याचिका के बाद भी पत्नी को दिया जाएगा भरण पोषण

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पति की तलाक याचिका के बाद मॉलीटेंशन के लिए आवेदन करना कोई वैध आधार नहीं है इसे अस्वीकार करने का।