यह फैसला उन सभी महिलाओं के लिए राहत भरा है जो पारिवारिक विवादों के कारण अपने निवास के अधिकार से वंचित हो जाती हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि परित्याग के आरोप के लिए केवल अस्थायी क्रोध या नफरत के कारण छोड़ा गया विवाह नहीं माना जा सकता। इसे स्थायी इरा...
हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना की याचिका खारिज की. कहा- ऐसे आरोप जांच में टिक नहीं सकते
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा
महिला की याचिका खारिज, कहा- 'FIR रद्द करने से कायम होगी गलत मिसाल'
महिला की अनुकंपा नियुक्ति की मांग खारिज-कोर्ट ने कहा कि पारंपरिक प्रथाएं कानून के स्थान पर नहीं ली जा सकतीं।