जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट : तीन बार तलाक बोलकर

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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट : तीन बार तलाक बोलकर
पति गुजारा भत्ता से बच नहीं सकता

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह माना है कि पति केवल तीन बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने इस बात पर जोर दिया कि पति को न केवल तलाक की घोषणा या तलाक के कार्य को निष्पादित करना साबित करना चाहिए, बल्कि यह भी प्रदर्शित करना चाहिए कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने अपने विवादों को सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए थे। पति की किसी गलती के बिना ऐसे प्रयासों की विफलता को पुख्ता तौर पर स्थापित किया जाना चाहिए।

मामले में एक याचिका शामिल थी जिसमें पति ने तलाक की घोषणा के माध्यम से अपनी पत्नी को तलाक देने का दावा किया था। उसने सीआरपीसी की धारा 488 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि तलाक के बाद उसके दायित्व समाप्त हो गए। शुरू में, ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और मामले की गहन जांच के बाद पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद पति ने रिविजनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने दो व्यक्तियों, नजीर अहमद भट और गुलाम मोहम्मद राथर के बयानों को ध्यान में रखा, जिन्होंने गवाही दी कि उन्होंने पत्नी को पति के तलाक के इरादे के बारे में बताया था। हालांकि, पत्नी ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और सुलह के प्रयास विफल हो गए। इस प्रकार रिविजनल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और पति को प्रति माह 3000 रुपये भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया। इसका विरोध करते हुए पति ने तर्क दिया कि उसने तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को वैध रूप से तलाक दे दिया था और अब उस पर भरण-पोषण का कोई दायित्व नहीं है।

पत्नी ने कहा कि तलाक न तो वैध रूप से सुनाया गया था और न ही निष्पादित किया गया था और पति ने शरीयत कानून के तहत आवश्यक उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा। दलीलों पर विचार करने के बाद जस्टिस कौल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केवल तलाक की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। पीठ ने रेखांकित किया कि यह साबित किया जाना चाहिए कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने विवादों को सुलझाने के लिए वास्तविक प्रयास किए गए थे, जो दुर्भाग्य से पति की किसी गलती के कारण सफल नहीं हुए।

संदर्भ स्रोत : लॉ ट्रेंड

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