एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने घोषणा की कि तलाक लेने का अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, जिससे एक कानूनी मिसाल कायम हुई कि वैवाहिक विवादों से संबंधित व्यक्तिगत अधिकार विरासत में नहीं मिल सकते। यह फैसला पुणे निवासी मृतक के परिवार द्वारा दायर अपील के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें उसकी तलाक की कार्यवाही जारी रखने में सक्षम होना चाहिए।
यह मामला अनिकेत से जुड़ा था, जिसने अक्टूबर 2020 में धुले फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी शलाका के साथ आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी थी। अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण अनिकेत की दुखद मृत्यु हो जाने के बाद प्रक्रिया रोक दी गई, इससे पहले कि तलाक की अंतिम पुष्टि की जा सके। उसकी मृत्यु के बाद, शलाका ने तलाक के लिए अपनी सहमति वापस ले ली। जिसके बाद फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
अनिकेत की मां और भाइयों ने इस फैसले का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उन्हें, उसके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में, तलाक की कार्यवाही पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। खासकर तब, जब आंशिक समझौता पहले ही हो चुका है। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत तलाक को जारी रखने की मांग करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ में अपील की।
हालांकि, न्यायमूर्ति मंगेश पाटिल और न्यायमूर्ति शैलेश ब्रह्मे की खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय के मूल फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने कहा, "तलाक लेने का अधिकार मृतक का व्यक्तिगत अधिकार था, और कार्रवाई का कारण परिवार के सदस्यों तक नहीं रहेगा।" अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति आवश्यक है और यह प्रक्रिया किसी एक पक्ष के कहने पर मरणोपरांत पूरी नहीं की जा सकती।
सन्दर्भ स्रोत : लॉ ट्रेंड
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