अदालती फैसले

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झारखंड हाईकोर्ट : बिना कारण पति से अलग रहने ,वाली पत्नी, भरण-पोषण की हकदार नहीं

कोर्ट ने कहा कि पत्नी बिना किसी वाजिब कारण के पति से अलग रह रही है। ऐसे में उसे भरण- पोषण के लिए राशि नहीं मिल सकती और वह इसकी हकद...

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कर्नाटक हाईकोर्ट : टेकहोम सैलरी का नहीं चलेगा ,बहाना, पत्नी को देना होगा तय गुजारा भत्ता

पति के वेतन से अतिरिक्त कटौती जैसे भविष्य निधि योगदान, घर का किराया वसूली, फर्नीचर बरामदगी आदि को अलग रह रही पत्नी को दी जाने वाली...

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कर्नाटक हाईकोर्ट : बच्चों की देखभाल करना मां की ,'पूर्णकालिक नौकरी', इसे आराम करना नहीं कहा जा सकता

कोर्ट ने कहा, पति होने के नाते प्रतिवादी को यह तर्क नहीं दे सकता है कि पत्नी आराम करती है और बच्चों की देखभाल के लिए पैसे नहीं कमा...

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सुप्रीम कोर्ट :दो से अधिक बच्चों वाले ,माता-पिता को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियमों को रखा बरकरार, कहा – इस नियम का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना.