छाया: पत्रिका
तीन तलाक कानून खत्म होने के बाद से कोर्ट तलाकशुदा महिलाओं के पक्ष में कई अहम फैसले कर रही है। इसी बीच, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के पक्ष में गुजारे भत्ते के संबंध एक अहम फैसला सुनाया है।कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसी महिला दोबारा शादी के बाद भी गुजारा-भत्ता पाने की हकदार है। कोर्ट ने इस हक के लिए मुस्लिम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइटस ऑन डायवोर्स) ऐक्ट 1986 (एमडब्ल्यूपीए) के प्रावधान को आधार बनाया है।
पुनर्विवाह के बाद भी भरण-पोषण का अधिकार
कोर्ट ने केस से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद कहा कि मुस्लिम महिलाओं के हक को सुरक्षित करने के लिए एमडब्ल्यूपीए कानून लाया गया है। यह कानून दोबारा शादी के बाद भी मुस्लिम महिला के भरणपोषण के अधिकार को सुरक्षित करता है। पत्नी को गुजारा-भत्ता के आदेश के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
पति का पुनरीक्षण आवेदन खारिज
दरअसल, सऊदी अरब में काम करने वाले एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने यह निर्णय दिया है। निचली अदालत में पति को एक बार ही मेंटेनेंस अलाउंस देने का आदेश दिया गया था। इसके बाद पीड़िता ने जेएमएफसी, चिपलून और सत्र न्यायालय, खेड, रत्नागिरी के आदेशों को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन व्यक्ति द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
इस जोड़े की शादी 9 फरवरी, 2005 को हुई थी और उनकी एक बेटी का जन्म 1 दिसंबर, 2005 को हुआ। शादी के बाद पति कमाई के लिए सऊदी चला गया और महिला अपनी बेटी रत्नागिरी के चिपलुन में अपने सास-ससुर के साथ रहने लगी। जून 2007 में, पत्नी ने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ ससुराल छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गई। इसके बाद, पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव आवेदन दायर किया और पति ने अप्रैल 2008 में उसे तलाक दे दिया। जेएमएफसी, चिपलून ने शुरू में रखरखाव आवेदन खारिज कर दिया, लेकिन पत्नी ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 (एमडब्ल्यूपीए) के तहत एक नया आवेदन दायर किया। जिसके बाद, अदालत ने पति को बेटी के लिए गुजारा भत्ता और पत्नी को एकमुश्त राशि देने का आदेश दिया। पति ने आदेशों को चुनौती दी और पत्नी ने भी बढ़ी हुई राशि की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। सत्र न्यायालय ने पत्नी के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एकमुश्त भरण-पोषण राशि बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पति ने वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया। कार्यवाही के दौरान यह दिखाया गया कि पत्नी ने अप्रैल 2018 में दूसरी शादी की थी, लेकिन अक्टूबर 2018 में फिर से तलाक हो गया। पति की तरफ से तर्क दिया गया कि दूसरी शादी करने के बाद महिला अपने पहले पूर्व पति से भरण-पोषण की हकदार नहीं है। महिला केवल अपने दूसरे पूर्व पति से ही गुजारा भत्ता मांग सकती है।
तलाकशुदा महिलाओं की मदद के लिए अधिनियम
अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 3(1)(A) पुनर्विवाह के खिलाफ बिना किसी शर्त के उचित और निष्पक्ष प्रावधान और भरण-पोषण का प्रावधान करती है। अदालत ने कहा, यह गरीबी को रोकने और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अधिनियम के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है, भले ही उन्होंने पुनर्विवाह किया हो।
सन्दर्भ स्रोत : दैनिक जागरण
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