दिल्ली हाईकोर्ट : पति की सैलरी बढ़ी

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दिल्ली हाईकोर्ट : पति की सैलरी बढ़ी
तो पत्नी का गुजारा भत्ता भी बढ़ेगा  

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पति की सैलरी और रोजमर्रा के खर्चे बढ़ेंगे तो अलग रह रही पत्नी का गुजारा भर्ता बढ़ाना भी जरूरी है।कोर्ट का मानना है कि आज की बढ़ती महंगाई को देखते हुए अलग रह रही पत्नी को जीवनयापन में मुश्किल हो सकती है।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने यह फैसला एक 60 वर्षीय महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। महिला ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गुजारा भत्ता बढ़ाने की उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला एक ऐसे जोड़े का था जिनकी शादी 1990 में हुई थी, लेकिन वे दो साल बाद ही अलग रहने लगे। महिला ने अपने पति पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के साथ-साथ दहेज मांगने का आरोप लगाया था। साल 2012 में, फैमिली कोर्ट ने पति को हर महीने 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। 

2018 में, महिला ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की। उसने दलील दी कि उसके पति को टीजीटी से पीजीटी पद पर प्रमोशन मिला है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, पति 2017 में ही रिटायर हो चुके थे, लेकिन उन्हें दो साल का एक्सटेंशन मिला था। महिला ने यह भी बताया कि उनके पिता, जो उन्हें आर्थिक मदद करते थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिससे उनका खर्च बढ़ गया है। पिछले साल सितंबर में फैमिली कोर्ट ने महिला की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पति की आर्थिक स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि वे रिटायर हो चुके हैं। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट यह समझने में विफल रहा कि 2012 में पति की आय 28,000 रुपये थी, जिसके आधार पर भत्ता तय हुआ था। हालांकि, यह राशि आदेश पारित होने तक 40,000 रुपये हो गई थी। जस्टिस शर्मा ने कहा, "पति की आय में वृद्धि और जीवनयापन की लागत में बढ़ोतरी, यह साफ दिखाता है कि हालात बदल गए हैं, और गुजारा भत्ते की राशि बढ़ाना ज़रूरी है।" इस फैसले से उन सभी महिलाओं को उम्मीद मिलेगी, जिनके गुजारा भत्ते के मामले लंबित हैं। 

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट 

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