पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट:अवैध संतान की मां ही प्राकृतिक

blog-img

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट:अवैध संतान की मां ही प्राकृतिक
अभिभावक, गोद देने के लिए केवल उसकी सहमति काफी

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को बच्ची गोद देने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्ची को जन्म देते वक्त पीड़िता 13 साल की थी। अब उसकी उम्र साढ़े 15 साल है। वह नाबालिग है और बच्ची को संभालने में सक्षम नहीं है। अवैध संतान को गोद लेने के लिए केवल मां की अनुमति काफी है। वह अकेली उसकी प्राकृतिक अभिभावक है। पिता की अनुमति के बिना भी वह संतान को किसी को गोद देने के लिए कानूनन सक्षम है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 13 साल की मासूम से पैदा हुए बच्चे की दत्तक ग्रहण विलेख (अडॉप्शन डीड) बिना पिता की अनुमति के पंजीकृत करने का निर्देश जारी करते हुए यह आदेश दिया है।

याचिका दाखिल करते हुए नाबालिग व उसके अभिभावकों ने हाईकोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ता जब 13 साल की थी तो उससे दुष्कर्म हुआ था। इस दुष्कर्म के चलते वह गर्भवती हो गई थी और इसका पता चलने तक गर्भ 33 सप्ताह का हो चुका था। हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था और ऐेसे में याची ने एक बेटी को जन्म दिया। इस मामले में बच्ची का जैविकपिता दुष्कर्म का दोषी करार दिया जा चुका है और 20 साल की सजा काट रहा है।

 

ये भी पढ़िए ... 

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : केवल शिक्षा से तय नहीं होता बेहतर अभिभावक, बच्चे के हित सर्वोपरि

 

याची के मोहाली निवासी करीबी रिश्तेदार उसकी बच्ची को गोद लेना चाहते थे। ऐसे में अडॉप्शन डीड तैयार कर सात जून, 2021 को चंडीगढ़ के सब रजिस्ट्रार को सौंपी गई थी लेकिन 19 अक्टूबर को यह कहते हुए इससे इन्कार कर दिया गया कि इसमें जैविक पिता की अनुमति शामिल नहीं है। याची ने बताया कि जो परिवार बच्ची गोद लेना चाहता है, उनके परिवार में आनुवंशिक बीमारी है जिसके कारण उनके दो बच्चे पहले ही मारे जा चुके हैं।

पीड़िता बच्ची को संभालने में सक्षम नहीं

हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कहा कि इस मामले में बच्ची को जन्म देते हुए पीड़िता 13 साल की थी और अभी उसकी उम्र साढ़े 15 साल है। वह खुद भी नाबालिग है और ऐसे में बच्ची को संभालने में सक्षम नहीं है। वैसे भी दुष्कर्म से पैदा हुई अवैध संतान की मां प्राकृतिक अभिभावक है। ऐसे बच्ची से पिता का कोई जुड़ाव नहीं दिखाई दिया न ही उसने बच्ची को अपनाने में कोई रुचि दिखाई। वैसे भी ऐसे मामले में पहले मां प्राकृतिक अभिभावक है, पिता का दावा मां के बाद ही आता है।

संदर्भ स्रोत:  अमर उजाला

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : केवल शिक्षा से
अदालती फैसले

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : केवल शिक्षा से , तय नहीं होता बेहतर अभिभावक

उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल शिक्षा के आधार पर अभिभावक तय नहीं होता। बच्चे के हित को सर्वोपरि मानते हुए पिता की अपील खार...

बॉम्बे हाई कोर्ट : पत्नी को किचन में जाने से रोकना ‘मानसिक क्रूरता
अदालती फैसले

बॉम्बे हाई कोर्ट : पत्नी को किचन में जाने से रोकना ‘मानसिक क्रूरता

Bombay High Court  का बड़ा फैसला, पति पर FIR जारी रखने के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट : पासपोर्ट बनवाने के लिए पिता का नाम जरूरी नहीं
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : पासपोर्ट बनवाने के लिए पिता का नाम जरूरी नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट : पासपोर्ट बनवाने के लिए पिता का नाम जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट : शादी से पहले फिजिकल रिलेशन समझ से परे
अदालती फैसले

सुप्रीम कोर्ट : शादी से पहले फिजिकल रिलेशन समझ से परे

जब तक शादी नहीं, तब तक लड़का-लड़की अजनबी.  किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए

हिमाचल हाईकोर्ट : पहले विवाह के बेबुनियाद आरोप से नहीं
अदालती फैसले

हिमाचल हाईकोर्ट : पहले विवाह के बेबुनियाद आरोप से नहीं , रुकेगा हक, पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार

ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए शिकायत खारिज कर दी थी कि महिला का पहले से विवाह था और वह विवाह समाप्त हुए बिना दूसरा विवाह क...

इलाहाबाद हाईकोर्ट : जब कपल खुश, तो
अदालती फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट : जब कपल खुश, तो , केस चलाना वक्त की बर्बादी

POCSO और रेप केस में बड़ी राहत- हाईकोर्ट ने कहा कि शादी कर साथ रह रहे जोड़े पर POCSO और दुष्कर्म केस जारी रखना उचित नहीं