कर्नाटक हाईकोर्ट : भरण-पोषण की बकाया राशि का भुगतान

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कर्नाटक हाईकोर्ट : भरण-पोषण की बकाया राशि का भुगतान
किए जाने तक तलाक की कार्यवाही पर रोक लगा सकते हैं

बेंगलुरु। एक महत्वपूर्ण निर्णय में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि पति द्वारा न्यायालय द्वारा आदेशित भरण-पोषण की बकाया राशि का भुगतान किए जाने तक तलाक की कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती है। यह निर्णय न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती द्वारा पारित किया गया, जिसमें पत्नी ने अंतरिम भरण-पोषण आदेश का पालन न किए जाने के कारण अपने पति की तलाक याचिका पर रोक लगाने की मांग की थी।

यह मामला 2016 से उत्पन्न हुआ, जो पति द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर दायर की गई तलाक याचिका थी। याचिका का जवाब देते हुए पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अपने और अपनी नाबालिग बेटी के लिए प्रति माह ₹25,000 भरण-पोषण और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में ₹50,000 की मांग की गई। तृतीय अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय, बेंगलुरू ने 15 जुलाई, 2016 को अपने आदेश में ₹15,000 प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण और ₹30,000 का एकमुश्त मुकदमा खर्च मंजूर किया। हालांकि, पति आदेशानुसार अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने में विफल रहा. जिसके कारण पत्नी ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि बकाया राशि का भुगतान होने तक तलाक के मामले में आगे की सभी कार्यवाही रोक दी जाए।

शामिल कानूनी मुद्दे

हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या पारिवारिक न्यायालय ने पति द्वारा अंतरिम भरण- पोषण का भुगतान न करने के बावजूद तलाक की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करके कोई गलती की थी। पत्नी ने तर्क दिया कि जब तक पति न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करता, तब तक उसे तलाक की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पति के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पत्नी को बकाया राशि की वसूली के लिए निष्पादन याचिका दायर करनी चाहिए और इस परिस्थिति में कार्यवाही पर रोक लगाने की अनुमति देने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती ने कहा कि अंतरिम भरण-पोषण का उद्देश्य पत्नी को वित्तीय राहत प्रदान करना है, जिससे वह अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके और कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ा सके। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जानबूझकर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले पक्ष को परिणाम भुगतने के बिना अपने मामले को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति कन्नेगंती ने कहा: "ऐसा पक्ष जो न्यायालय के आदेशों का सम्मान नहीं करता है और जानबूझकर आदेश का उल्लंघन करता है, उसे कानूनी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वादी द्वारा इस तरह के दृष्टिकोण की न्यायालय द्वारा सराहना या प्रोत्साहन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने भरण-पोषण आदेशों का सम्मान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला. जिसमें कहा गया कि अंतरिम भरण-पोषण आदेश का पालन करने में पति की विफलता कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायाधीश ने आगे कहा कि न्यायालयों के पास सीपीसी की धारा 151 के तहत ऐसे मामलों में कार्यवाही को रोकने के लिए निहित शक्तियां हैं ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।

सन्दर्भ स्रोत : लॉ ट्रेंड

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