सुप्रीम कोर्ट : तलाकशुदा पत्नी अविवाहित रहने पर भी भरण-पोषण की हकदार

blog-img

सुप्रीम कोर्ट : तलाकशुदा पत्नी अविवाहित रहने पर भी भरण-पोषण की हकदार

दिल्ली। तलाक के बाद भरण-पोषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि तलाक के बाद अगर पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की है और अविवाहित है तो उसे भरण-पोषण का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी लिखा है कि विवाह के बाद जैसा जीवन स्तर में वह गुजारा किया है आगे भी उसी अनुरुप जीवन स्तर रहे इसलिए गुजारा भत्ता आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी गुजारा भत्ता को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अब महिला को प्रति महीने 50 हजार रुपये गुजारा भत्ता मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पत्नी अविवाहित के साथ ही स्वतंत्र रूप से रह रही है। इसलिए वह उस स्तर के भरण-पोषण की हकदार है, जो विवाह के दौरान जिस जीवन स्तर के साथ गुजारा कर रही थी। गुजारा भत्ता उसके सुरक्षित भविष्य के लिए जरुरी है। राखी साधुखान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ व जस्टिस संदीप मेहता की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। याचकाकर्ता का वर्ष 1997 में विवाह हुआ। एक साल बाद वर्ष 1998 में बेटा पैदा हुआ। वर्ष 2008 में पति पत्नी अलग हो गए|

मानसिक क्रूरता के आधार पर कोलकाता हाई कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी थी। विवाह विच्छेद की अनुमति देने के साथ ही गुजारा भत्ता के तहत प्रति महीने 20 हजार रुपये की राशि तय कर दी थी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह राशि हर तीन साल में पांच फीसदी बढ़ोतरी होगी और इसी के अनुसार गुजारा भत्ता देना होगा।

ये भी पढ़िए ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट : बीवी और बच्‍चे पालने की हैसियत नहीं तो शादी नहीं करनी चाहिए

हाईकोर्ट द्वारा तय गुजारा भत्ता को अपर्याप्त मानते हुए पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में पत्नी में तर्क दिया था कि पति की आर्थिक बेहतर है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए तय गुजारा भत्ता की राशि अपर्याप्त है। हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता तथा विवाह के अपूरणीय विघटन के आधार पर तलाक का आदेश दिया तथा स्थायी गुजारा भत्ता 20,000 रूपए प्रति माह निर्धारित किया, जो हर तीन वर्ष में 5% की वृद्धि के अधीन था। इससे असंतुष्ट होकर पत्नी ने गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तथा तर्क दिया कि उसके पति की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त है। याचिका के अनुसार पति का कोलकाता में बहुत बड़ा संस्थान है। मासकि आय डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा है। वर्तमान में तय गुजारा भत्ता विवाह के दौरान जिस स्तर में उसने जीवन गुजारा है बहुत कम है। पति ने कहा कि उसकी दूसरी पत्नी, आश्रित परिवार तथा वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उस पर है। पति ने यह भी कहा कि उनका बेटा अपनी मां के साथ ही रहता है और वह 26 साल का हो गया है और आर्थिक रूप से मजबूत है।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



सुप्रीम कोर्ट : घरों की महिलाएँ सिर्फ घर
अदालती फैसले

सुप्रीम कोर्ट : घरों की महिलाएँ सिर्फ घर , नहीं संभालतीं राष्ट्र-निर्माण भी करती हैं

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सड़क हादसे में गृहिणी की मौत के 25 साल बाद पति को 62.77 लाख रुपये मुआवजा, अन्य मामलों म...

दिल्ली हाईकोर्ट :  बेरोजगार बता बच्चे के खर्च से नहीं बच सकता पति
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट :  बेरोजगार बता बच्चे के खर्च से नहीं बच सकता पति

कोर्ट ने कहा, “अपने खर्चों का प्रबंधन करना प्रतिवादी यानी पति की जिम्मेदारी है।

त्रिपुरा हाईकोर्ट : पिता की मृत्यु के बाद तलाकशुदा
अदालती फैसले

त्रिपुरा हाईकोर्ट : पिता की मृत्यु के बाद तलाकशुदा , पुत्री पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद तलाक लेने वाली पुत्री पारिवारिक पेंशन की पात्र नहीं होगी।

मप्र हाईकोर्ट : बेटियों को उच्च शिक्षा
अदालती फैसले

मप्र हाईकोर्ट : बेटियों को उच्च शिक्षा , से वंचित नहीं कर सकता पिता

मप्र हाईकोर्ट ने कहा कहा - महिला सशक्तिकरण हकीकत में हो बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता पिता, पढ़ाई का खर्च...

दिल्ली हाईकोर्ट : तलाक के लिए एक साल
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : तलाक के लिए एक साल , का इंतजार हर मामले में जरूरी नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए एक साल की इंतजार अवधि को विशेष परिस्थितियों में माफ करने का अ...

सुप्रीम कोर्ट : कागजों पर जिंदा रिश्ते का कोई अर्थ नहीं
अदालती फैसले

सुप्रीम कोर्ट : कागजों पर जिंदा रिश्ते का कोई अर्थ नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल से अलग रह रहे दंपति का विवाह समाप्त करते हुए मानसिक क्रूरता और टूट चुके वैवाहिक संबंधों को तलाक...