सुप्रीम कोर्ट : तलाकशुदा पत्नी अविवाहित रहने पर भी भरण-पोषण की हकदार

blog-img

सुप्रीम कोर्ट : तलाकशुदा पत्नी अविवाहित रहने पर भी भरण-पोषण की हकदार

दिल्ली। तलाक के बाद भरण-पोषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि तलाक के बाद अगर पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की है और अविवाहित है तो उसे भरण-पोषण का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी लिखा है कि विवाह के बाद जैसा जीवन स्तर में वह गुजारा किया है आगे भी उसी अनुरुप जीवन स्तर रहे इसलिए गुजारा भत्ता आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी गुजारा भत्ता को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अब महिला को प्रति महीने 50 हजार रुपये गुजारा भत्ता मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पत्नी अविवाहित के साथ ही स्वतंत्र रूप से रह रही है। इसलिए वह उस स्तर के भरण-पोषण की हकदार है, जो विवाह के दौरान जिस जीवन स्तर के साथ गुजारा कर रही थी। गुजारा भत्ता उसके सुरक्षित भविष्य के लिए जरुरी है। राखी साधुखान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ व जस्टिस संदीप मेहता की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। याचकाकर्ता का वर्ष 1997 में विवाह हुआ। एक साल बाद वर्ष 1998 में बेटा पैदा हुआ। वर्ष 2008 में पति पत्नी अलग हो गए|

मानसिक क्रूरता के आधार पर कोलकाता हाई कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी थी। विवाह विच्छेद की अनुमति देने के साथ ही गुजारा भत्ता के तहत प्रति महीने 20 हजार रुपये की राशि तय कर दी थी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह राशि हर तीन साल में पांच फीसदी बढ़ोतरी होगी और इसी के अनुसार गुजारा भत्ता देना होगा।

हाईकोर्ट द्वारा तय गुजारा भत्ता को अपर्याप्त मानते हुए पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में पत्नी में तर्क दिया था कि पति की आर्थिक बेहतर है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए तय गुजारा भत्ता की राशि अपर्याप्त है। हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता तथा विवाह के अपूरणीय विघटन के आधार पर तलाक का आदेश दिया तथा स्थायी गुजारा भत्ता 20,000 रूपए प्रति माह निर्धारित किया, जो हर तीन वर्ष में 5% की वृद्धि के अधीन था। इससे असंतुष्ट होकर पत्नी ने गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तथा तर्क दिया कि उसके पति की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त है। याचिका के अनुसार पति का कोलकाता में बहुत बड़ा संस्थान है। मासकि आय डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा है। वर्तमान में तय गुजारा भत्ता विवाह के दौरान जिस स्तर में उसने जीवन गुजारा है बहुत कम है। पति ने कहा कि उसकी दूसरी पत्नी, आश्रित परिवार तथा वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उस पर है। पति ने यह भी कहा कि उनका बेटा अपनी मां के साथ ही रहता है और वह 26 साल का हो गया है और आर्थिक रूप से मजबूत है।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता से शादी
अदालती फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता से शादी , करने पर बलात्कार का आरोप किया रद्द

कहा- आरोपी से पीड़िता ने रचाई शादी, अब बच्चे के साथ जी रहे खुशहाल जीवन.अपराध सिद्ध होने की कम संभावना

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट : अविवाहित बेटी को पिता
अदालती फैसले

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट : अविवाहित बेटी को पिता , से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार

कोर्ट ने कहा- बेटी की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता पिता

सुप्रीम कोर्ट : तलाक दिया तो लौटना होगा सारा दहेज
अदालती फैसले

सुप्रीम कोर्ट : तलाक दिया तो लौटना होगा सारा दहेज

तलाक से जुड़े केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

केरल हाईकोर्ट : पत्नी की बेवफाई के कारण पति
अदालती फैसले

केरल हाईकोर्ट : पत्नी की बेवफाई के कारण पति , को गुजारा भत्ता देने से मिल सकती है छूट

कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य, संभावनाओं की अधिकता के आधार पर, 'व्यभिचार में रहने' के तथ्य को स्थापित कर...

राजस्थान हाईकोर्ट : पेंशन पर दो पत्नियों का
अदालती फैसले

राजस्थान हाईकोर्ट : पेंशन पर दो पत्नियों का , दावा, नॉमिनी होने से कोई वारिस नहीं बनता

कोर्ट ने माना कि विवाह की वैधता और 'असली पत्नी' कौन है। यह तय करना हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके लिए गवाह...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट : लिव-इन
अदालती फैसले

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट : लिव-इन , रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े को सुरक्षा का अधिकार

महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी है, जबकि पुरुष अविवाहित है। दोनों ने बताया कि वे अपनी मर्जी से साथ रह रहे...