सुप्रीम कोर्ट : तलाकशुदा पत्नी अविवाहित रहने पर भी भरण-पोषण की हकदार

blog-img

सुप्रीम कोर्ट : तलाकशुदा पत्नी अविवाहित रहने पर भी भरण-पोषण की हकदार

दिल्ली। तलाक के बाद भरण-पोषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि तलाक के बाद अगर पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की है और अविवाहित है तो उसे भरण-पोषण का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी लिखा है कि विवाह के बाद जैसा जीवन स्तर में वह गुजारा किया है आगे भी उसी अनुरुप जीवन स्तर रहे इसलिए गुजारा भत्ता आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी गुजारा भत्ता को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अब महिला को प्रति महीने 50 हजार रुपये गुजारा भत्ता मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पत्नी अविवाहित के साथ ही स्वतंत्र रूप से रह रही है। इसलिए वह उस स्तर के भरण-पोषण की हकदार है, जो विवाह के दौरान जिस जीवन स्तर के साथ गुजारा कर रही थी। गुजारा भत्ता उसके सुरक्षित भविष्य के लिए जरुरी है। राखी साधुखान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ व जस्टिस संदीप मेहता की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। याचकाकर्ता का वर्ष 1997 में विवाह हुआ। एक साल बाद वर्ष 1998 में बेटा पैदा हुआ। वर्ष 2008 में पति पत्नी अलग हो गए|

मानसिक क्रूरता के आधार पर कोलकाता हाई कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी थी। विवाह विच्छेद की अनुमति देने के साथ ही गुजारा भत्ता के तहत प्रति महीने 20 हजार रुपये की राशि तय कर दी थी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह राशि हर तीन साल में पांच फीसदी बढ़ोतरी होगी और इसी के अनुसार गुजारा भत्ता देना होगा।

हाईकोर्ट द्वारा तय गुजारा भत्ता को अपर्याप्त मानते हुए पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में पत्नी में तर्क दिया था कि पति की आर्थिक बेहतर है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए तय गुजारा भत्ता की राशि अपर्याप्त है। हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता तथा विवाह के अपूरणीय विघटन के आधार पर तलाक का आदेश दिया तथा स्थायी गुजारा भत्ता 20,000 रूपए प्रति माह निर्धारित किया, जो हर तीन वर्ष में 5% की वृद्धि के अधीन था। इससे असंतुष्ट होकर पत्नी ने गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तथा तर्क दिया कि उसके पति की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त है। याचिका के अनुसार पति का कोलकाता में बहुत बड़ा संस्थान है। मासकि आय डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा है। वर्तमान में तय गुजारा भत्ता विवाह के दौरान जिस स्तर में उसने जीवन गुजारा है बहुत कम है। पति ने कहा कि उसकी दूसरी पत्नी, आश्रित परिवार तथा वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उस पर है। पति ने यह भी कहा कि उनका बेटा अपनी मां के साथ ही रहता है और वह 26 साल का हो गया है और आर्थिक रूप से मजबूत है।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



दिल्ली हाईकोर्ट  : लंबे समय तक पति-पत्नी के बीच
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट  : लंबे समय तक पति-पत्नी के बीच , शारीरिक संबंध नहीं बनना तलाक का अतिरिक्त आधार 

अदालत ने टिप्पणी की कि मानसिक क्रूरता के साथ शारीरिक क्रूरता (Physical brutality) की कई घटनाओं से दोनों के बीच कटु संबंध...

केरल हाईकोर्ट  : पति को बचाने के लिए
अदालती फैसले

केरल हाईकोर्ट  : पति को बचाने के लिए , पत्नी द्वारा केस वापस लेना असामान्य नहीं

फैमिली कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक को स्वीकृत किया था। वर्तमान मामले से पहले पत्नी ने पति के खिलाफ आपराधिक मामला और...

इलाहबाद हाईकोर्ट :यौन उत्पीड़न के आरोपी का निलंबन
अदालती फैसले

इलाहबाद हाईकोर्ट :यौन उत्पीड़न के आरोपी का निलंबन , कार्यस्थल पर महिलाओं में भरोसा जगाता है

कोर्ट ने याची को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अपीलीय प्राधिकारी को दो माह के भीतर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट : दूसरी शादी में अंतरिम भरण-पोषण
अदालती फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट : दूसरी शादी में अंतरिम भरण-पोषण , तय करने में पहली शादी का तथ्य अप्रासंगिक

अदालत ने यह कहा कि अपील का निपटारा करने के लिए यह देखना आवश्यक नहीं है कि पत्नी की पहली शादी उसके दूसरी शादी के समय तक क...

छग हाईकोर्ट : गोद लेने वाली महिला
अदालती फैसले

छग हाईकोर्ट : गोद लेने वाली महिला , कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश की हकदार

कोर्ट ने कहा – मातृत्व के तरीके के आधार पर भेदभाव अनुचित

बॉम्बे हाईकोर्ट : शादी के 12 साल बाद उत्पीड़न
अदालती फैसले

बॉम्बे हाईकोर्ट : शादी के 12 साल बाद उत्पीड़न , के आरोप लगाना, बदले की भावना  

बेंच ने कहा, महिला के अपने बयान के मुताबिक 2021 तक दहेज या किसी अन्य मुद्दे पर किसी भी तरह से उसका उत्पीड़न नहीं किया गय...