इलाहाबाद हाईकोर्ट : अविवाहित बालिग

blog-img

इलाहाबाद हाईकोर्ट : अविवाहित बालिग
माता-पिता साथ रहने के हकदार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग माता-पिता शादी किए बगैर भी साथ रहने के हकदार हैं। कोर्ट ने अंतर धार्मिक लिव-इन जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने संभल के लिव-इन जोड़े की नाबालिग बेटी की याचिका पर दिया है।

याचिका के अनुसार बच्ची की मां के पहले पति की बीमारी के कारण मौत हो गई। इसके बाद महिला दूसरे धर्म के एक युवक के साथ लिव इन में रहने लगी। इस दौरान उसे एक बच्चा भी हुआ। वहीं इस रिश्ते से महिला के पहले ससुराल वाले नाखुश हैं और धमकी दे रहे हैं। ऐसे में बच्ची की ओर से याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की गई है। कहा गया कि पुलिस उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है।

खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा- बालिग माता-पिता को बिना विवाह के साथ रहने का अधिकार है। कोर्ट ने संभल के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि माता-पिता संबंधित थाने में संपर्क करते हैं तो उनकी प्राथमिकी दर्ज की जाए। साथ ही कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कानून के अनुसार बच्चे और माता-पिता को जरूरत के मुताबिक सुरक्षा देने का निर्देश दिया।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



दिल्ली हाईकोर्ट : पंचायती तलाक के आधार
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : पंचायती तलाक के आधार , पर दूसरी शादी नहीं होगी मान्य

अगर शादी के वक्त पति या पत्नी दोनों में से किसी भी पक्ष की दूसरे जीवित व्यक्ति के साथ पहली शादी कायम हो, तो दूसरी शादी श...

गुजरात हाईकोर्ट : दूसरी जाति में विवाह करने वाली
अदालती फैसले

गुजरात हाईकोर्ट : दूसरी जाति में विवाह करने वाली , महिला को भी मिलेगा पैतृक संपत्ति में हिस्सा

पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार तब तक खत्म नहीं होता जब तक वह खुद अपना हक न छोड़ दे या किसी अन्य कानूनी तरीके से यह अ...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट : अनुकंपा नौकरी लेकर
अदालती फैसले

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट : अनुकंपा नौकरी लेकर , जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती बहू

कोर्ट ने कहा-  सास-ससुर की देखभाल नहीं की तो पद छोड़ना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट  : शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं

तलाक से जुड़े केस में अहम फैसले सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि शादी भरोसे पर टिकती है और संदिग्ध आचरण रिश्ते को तोड़ देता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट : पति को गरीबी के चलते
अदालती फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट : पति को गरीबी के चलते , छोड़ने वाली पत्‍नी भरण पोषण की हकदार नहीं

कोर्ट ने कहा कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है. उसने तथ्यों को छिपाकर अदालत को गुमराह किया.