पॉक्सो एक्ट से बाहर नहीं मुस्लिम शादियां - केरल हाई कोर्ट

blog-img

पॉक्सो एक्ट से बाहर नहीं मुस्लिम शादियां - केरल हाई कोर्ट

छाया: बार एंड बेंच डॉट कॉम 

 शादी की वैधता के बावजूद नाबालिग़ से संबंध बनाना अपराध है

 पॉक्सो बच्ची से संबंध बनाने को रोकता है, चाहे वह शादी की आड़ में हो 

 

केरल हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिमों के बीच हुई शादी पॉक्सो एक्ट के दायरे से बाहर नहीं है। पति अगर नाबालिग पत्नी से संबंध बनाता है, तो उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने शुक्रवार को आरोपी की जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा कि पर्सनल लॉ में विवाह वैध होने के बावजूद यदि एक पक्ष नाबालिग है, तो इसे पॉक्सो के तहत अपराध माना जाएगा। जस्टिस थॉमस ने कहा कि वे पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के दृष्टिकोण से सहमत नहीं। मालूम हो, दोनों हाई कोर्ट ने अलग-अलग फैसलों में 15 साल की हो चुकी एक मुस्लिम लड़की को उसकी पसंद से शादी का अधिकार दिया था और पति के नाबालिग मुस्लिम लड़की से शारीरिक संबंध बनाने पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज करने से छूट दी थी। जस्टिस थॉमस ने कहा कि वे कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से भी सहमत नहीं हो सकते, जिसमें कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग से पर्सनल लॉ के तहत शादी करने वाले आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय से असहमत हूं कि एक मुस्लिम नाबालिग लड़की से शादी पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध नहीं होगी।

• बाल विवाह बच्ची के विकास से समझौता कर लेना है
कोर्ट ने कहा कि बच्चों से दुर्व्यवहार का कानून कमजोर, भोले-भाले और मासूम बच्चों की रक्षा करने की जरूरत को देखते हुए बनाया गया है। पॉक्सो अधिनियम की मंशा बच्ची के साथ शारीरिक संबंधों पर रोक लगाना है। चाहे वह शादी की आड़ में ही क्यों न बनाए जाएं। पॉक्सो अधिनियम ने धारा 2 (डी) में ‘बच्चे’ शब्द को ‘18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति’ के रूप में परिभाषित किया गया है। बाल विवाह बच्ची के विकास से समझौता कर लेना है। यह समाज का अभिशाप है।

• नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया

केरल के खालिदुर रहमान पर आरोप है कि उसने पश्चिम बंगाल से 16 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसने नाबालिग से मुस्लिम कानून के तहत शादी कर ली। आरोपी ने जमानत याचिका लगाते हुए तर्क दिया कि उसने कानूनन लड़की से शादी की थी और मुस्लिम पर्सनल लॉ युवा हो चुकी समुदाय की लड़कियों की शादी की अनुमति देता है। उस पर पॉक्सो के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसने पंजाब-हरियाणा, दिल्ली और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया।

संदर्भ स्रोत-  दैनिक भास्कर

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

एक समान नहीं होगी पुरुषों और महिलाओं की शादी की उम्र-सुप्रीम कोर्ट
विधि एवं न्याय

एक समान नहीं होगी पुरुषों और महिलाओं की शादी की उम्र-सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने साफ कहा कि कुछ मामले संसद के लिए होते हैं और अदालतें महिलाओं के शादी की उम्र पर कानून नहीं बना सकती हैं।

केरल हाईकोर्ट- गृहिणी भी राष्ट्र निर्माता..कामकाजी महिला के समान मुआवजा की हकदार
विधि एवं न्याय

केरल हाईकोर्ट- गृहिणी भी राष्ट्र निर्माता..कामकाजी महिला के समान मुआवजा की हकदार

केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि गृहिणी की भूमिका किसी राष्ट्रनिर्माता से कम नहीं है।

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला- शादी के बाद भी बेटी का उतना ही अधिकार, जितना बेटे का
विधि एवं न्याय

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला- शादी के बाद भी बेटी का उतना ही अधिकार, जितना बेटे का

बेटी का विवाह उसकी स्थिति को बदल नहीं सकता है और न ही बदलेगा

पिता की जायदाद  में आदिवासी बेटियां भी हकदार- सुप्रीम कोर्ट
विधि एवं न्याय

पिता की जायदाद में आदिवासी बेटियां भी हकदार- सुप्रीम कोर्ट

जब गैर-आदिवासी की बेटी पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार, तो आदिवासी समुदायों की बेटी को इस तरह के अधिकार से वंचित कर...

रेप मामले में केरल हाईकोर्ट -अपरिहार्य मजबूरी के सामने बेबसी को सहमति नहीं मान सकते
विधि एवं न्याय

रेप मामले में केरल हाईकोर्ट -अपरिहार्य मजबूरी के सामने बेबसी को सहमति नहीं मान सकते

 अदालत ने कहा कि अगर यह मान लिया जाए कि बाद के मौकों पर लड़की ने आरोपी के कृत्य का विरोध नहीं किया तो भी यह नहीं कहा जा...