जबलपुर हाइकोर्ट : पति द्वारा अलग रहने के समझौते में किए

blog-img

जबलपुर हाइकोर्ट : पति द्वारा अलग रहने के समझौते में किए
गए वादों का पालन न करने पर पत्नी भरण-पोषण की हकदार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब पति अलग रहने के समझौते में किए गए वादे से पीछे हट गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रही है। जस्टिस विशाल धगट की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्नी ऐसे मामलों में भरण पोषण की हकदार होगी। जबलपुर की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता नंबर 1 समझौते में किए गए वादों के आधार पर अलग रहने के लिए सहमत हुआ। प्रतिवादी समझौते में किए गए वादों से मुकर गया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता आपसी सहमति से अलग रह रहा है।”

अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125(5) के तहत पत्नी द्वारा उसे और उसके दो बच्चों को गुजारा भत्ता देने के लिए दायर आवेदन खारिज करके गलती की। तदनुसार अदालत ने प्रतिवादी/पति को निर्देश दिया कि वह पत्नी को 5,000 रुपये प्रति माह और 18 और 11 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को 2,500 रुपये का गुजारा भत्ता दे। सीआरपीसी की धारा 397/401 के तहत वर्तमान पुनर्विचार याचिका प्रथम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फैमिली कोर्ट, जबलपुर द्वारा पारित आदेश के अनुसार दायर की गई। गुजारा भत्ता देने के लिए निचली अदालत के समक्ष दायर याचिका में प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्नी के अनुसार पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है। जल्द ही, पति ने कथित तौर पर पत्नी को परेशान करना शुरू किया। पति द्वारा उसे अलग रहने के लिए समझौते को निष्पादित करने के लिए भी मजबूर किया गया। समझौते के अनुसार, पति को 10% की वार्षिक वृद्धि के साथ भरण-पोषण के रूप में 2000 रुपये का भुगतान करना और बीड़ी-बंडलों की खेती के कृषि के लिए एक एकड़ जमीन देनी थी। हालांकि, याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने से इनकार किया।

निचली अदालत ने भरण-पोषण की अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी कि समझौते में दर्ज अलग रहने का फैसला आपसी सहमति से हुआ। निचली अदालत ने पत्नी को कानून के मुताबिक समझौते पर अलग से विवाद करने की भी छूट दी। इससे पहले याचिकाकर्ता पत्नी और बच्चों के वकील ने कहा कि समझौता अपंजीकृत दस्तावेज है और अन्य पक्षों पर बाध्यकारी नहीं है। धारा 125(4) के अनुसार, यदि पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो पत्नी भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। हालांकि, पत्नी के अनुसार समझौते के बावजूद उसे भरण-पोषण के रूप में कोई राशि नहीं मिली।

संदर्भ स्रोत : लाइव लॉ

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



इलाहाबाद हाईकोर्ट : हिंदू विवाह केवल
अदालती फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट : हिंदू विवाह केवल , रजिस्टर्ड न होने से अमान्य नहीं हो जाता

जस्टिस मनीष निगम ने अपने फैसले में कहा, 'हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत जब शादी विधिवत तरीके से होती है, तो उसका रजिस्ट्रे...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट :  अपने पसंदीदा शादीशुदा
अदालती फैसले

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट :  अपने पसंदीदा शादीशुदा , मर्द के साथ रह सकती है महिला

कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोके।

दिल्ली हाईकोर्ट : पति की सैलरी बढ़ी
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : पति की सैलरी बढ़ी , तो पत्नी का गुजारा भत्ता भी बढ़ेगा  

महिला ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गुजारा भत्ता बढ़ाने की उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : पत्नी के जीवित रहने
अदालती फैसले

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : पत्नी के जीवित रहने , तक भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है पति

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम पति को अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना होगा जब तक वह जीवित है भले...

दिल्ली हाईकोर्ट : ग्रामीणों के सामने तलाक लेकर
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : ग्रामीणों के सामने तलाक लेकर , नहीं किया जा सकता हिंदू विवाह को भंग

कोर्ट ने CISF के एक बर्खास्त कांस्टेबल को राहत देने से इनकार कर दिया जिसने पहली शादी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी की थी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट : बिना वजह पति से दूरी बनाना मानसिक क्रूरता
अदालती फैसले

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट : बिना वजह पति से दूरी बनाना मानसिक क्रूरता

10 साल से मायके में पत्नी, हाईकोर्ट में तलाक मंजूर