मप्र हाईकोर्ट : बेटियों को उच्च शिक्षा

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मप्र हाईकोर्ट : बेटियों को उच्च शिक्षा
से वंचित नहीं कर सकता पिता

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि महिला सशक्तिकरण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि व्यवहार में भी दिखना चाहिए। आर्थिक रूप से सक्षम पिता अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता।

इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने मंदसौर निवासी एक पिता को अपनी दो बेटियों की उच्च शिक्षा पर खर्च हुए 46.26 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है। जस्टिस गजेंद्र सिंह की एकल पीठ ने श्रीमती सविता और अन्य की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए यह आदेश दिया।

मामला मंदसौर की फैमिली कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा था, जिसमें पत्नी को 6 हजार रुपए और दोनों बेटियों को बालिग होने तक 3-3 हजार रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस आदेश में बेटियों की उच्च शिक्षा पर हो रहे वास्तविक खर्च को शामिल नहीं किया गया।

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