छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट : तलाक का कारण नहीं बन

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट : तलाक का कारण नहीं बन
सकते मामूली चिड़चिड़ाहट और झगड़े

हाल ही में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि केवल मामूली चिड़चिड़ापन, झगड़े, वैवाहिक जीवन की सामान्य टूट-फूट क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ फैमिली कोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसके तहत अपीलकर्ता/पति द्वारा दायर तलाक की डिक्री देने के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

इस  मामले में, अपीलकर्ता-पति ने प्रतिवादी पत्नी द्वारा क्रूरता का हवाला देते हुए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक के लिए दायर किया है। सुलह के प्रयासों के बावजूद, पत्नी ने शत्रुता प्रदर्शित करना जारी रखा, जिसके कारण पुलिस में शिकायत की गई और पति को कुछ समय के लिए कारावास की सजा भी हुई। सामुदायिक बैठकों के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन पत्नी अपने आरोपों और धमकियों पर कायम रही। अंततः पति ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी के अड़ियल व्यवहार और वैध कारणों के बिना वैवाहिक घर छोड़ने के कारण सुलह की कोई उम्मीद नहीं थी, जिससे उसे काफीकाफी मानसिक पीड़ा हुई।

पीठ के समक्ष प्रश्न था: क्या पत्नी द्वारा पति के खिलाफ लगाए गए क्रूरता के आरोप और एफआईआर दर्ज करना औरउसके पति और ससुराल वालों पर आपराधिक मामला दर्ज करना स्पष्ट रूप से झूठे आरोपों पर आधारित था और इस प्रकार क्रूरता की श्रेणी में आता है? 

हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 41 नियम 28 के आधार पर, यदि अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दी जाती है, तो अपीलीय अदालत के पास या तो स्वयं साक्ष्य लेने या निचली अदालत को ऐसा करने का निर्देश देने का विवेक है। हालाँकि, यदि ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले जैसे दस्तावेज़ विवाद में नहीं हैं और उनकी प्रामाणिकता के संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं है, तो इन प्रमाणित प्रतियों के संबंध में और सबूत की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

पीठ ने कहा कि पति क्रूरता के किसी भी पिछले कृत्य के बावजूद अपनी पत्नी के साथ मेल-मिलाप करने के लिए सहमत हो गया। हालाँकि, उनके पुनर्मिलन के तुरंत बाद, उसने उस पर हमला किया, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत उसकी सजा से प्रमाणित है। सुलह के बाद से पत्नी पर क्रूरता का कोई आरोप नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में किसी पुरुष के लिए जो क्रूरता है, वह महिला के लिए क्रूरता नहीं हो सकती है। जब पति तलाक चाहता है तो अधिक लचीले और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ए) के तहत “क्रूरता” शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, और इसलिए, अदालत को इसे उदारतापूर्वक और प्रासंगिक रूप से लागू करने का व्यापक विवेक देता है।

पीठ ने कहा कि क्रूरता “विवाहित जीवन की सामान्य टूट-फूट” से कुछ अधिक होनी चाहिए। इसका निर्णय जीवनसाथी की अतिसंवेदनशीलता के आधार पर नहीं किया किया जा सकता, बल्कि आचरण के आधार पर किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि क्रूरता का गठन करने के लिए, जिस आचरण की शिकायत की गई है वह गंभीर और वजनदार होना चाहिए ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि अपीलकर्ता/पति/पत्नी से दूसरे पति/पत्नी के साथ रहने की उचित उम्मीद नहीं की जा सकती है। आवेदक के पति द्वारा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य क्रूरता के आधार पर विवाह को समाप्त करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, पीठ ने अपील खारिज कर दी।

सन्दर्भ स्रोत : लॉ ट्रेंड

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