केरल हाईकोर्ट : केवल कानूनी उत्तराधिकारी ही

blog-img

केरल हाईकोर्ट : केवल कानूनी उत्तराधिकारी ही
नि:संतान बुजुर्ग के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी

केरल हाईकोर्ट ने नि:संतान वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण मामले में अहम फैसला सुनाया है। हाई कर्ट ने कहा कि केवल कानूनी उत्तराधिकारी ही नि:संतान वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। 

किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति पर कब्जा अपने आप में भरण-पोषण का दायित्व नहीं बनाता, जब तक कि वह व्यक्ति लागू पर्सनल लॉ के तहत कानूनी उत्तराधिकारी न हो। हाईकोर्ट ने मेंटीनेंस ट्रिब्युनल और अपीलीय ट्रिब्युनल का फैसला खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता महिला बुआ सास (पति की बुआ) के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। 

मेंटीनेंस ट्रिब्युनल और अपीलीय ट्रिब्युनल ने माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण कानून, 2007 के तहत महिला को बुआ सास का भरण-पोषण करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था क्योंकि नि:संतान वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके पास थी। 

आखिर क्या है पूरा मामला? 

मामला यह है कि अपीलकर्ता महिला के पति की अविवाहित व नि:संतान बुआ ने अपनी संपत्ति भतीजे को उपहार में दे दी थी और भतीजे की मृत्यु के बाद वह संपत्ति उसकी पत्नी के पास चली गई थी। ऐसे में भतीजे की मृत्यु के बाद बुजुर्ग महिला ने वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण कानून के तहत भतीजे की पत्नी को भरण-पोषण का आदेश देने की मांग की थी। 

हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर क्या कहा? 

केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश सतीश निनान और पी. कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने बुआ सास के भरण-पोषण की जिम्मेदारी डालने वाले आदेश के विरुद्ध दाखिल महिला की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि उसे पति की बुआ का भरण-पोषण करने का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम की धारा 2(जी) के मुताबिक 'रिश्तेदार' की श्रेणी में नहीं आएगी। 

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेब सा इट 

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



सुप्रीम कोर्ट : घरों की महिलाएँ सिर्फ घर
अदालती फैसले

सुप्रीम कोर्ट : घरों की महिलाएँ सिर्फ घर , नहीं संभालतीं राष्ट्र-निर्माण भी करती हैं

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सड़क हादसे में गृहिणी की मौत के 25 साल बाद पति को 62.77 लाख रुपये मुआवजा, अन्य मामलों म...

दिल्ली हाईकोर्ट :  बेरोजगार बता बच्चे के खर्च से नहीं बच सकता पति
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट :  बेरोजगार बता बच्चे के खर्च से नहीं बच सकता पति

कोर्ट ने कहा, “अपने खर्चों का प्रबंधन करना प्रतिवादी यानी पति की जिम्मेदारी है।

त्रिपुरा हाईकोर्ट : पिता की मृत्यु के बाद तलाकशुदा
अदालती फैसले

त्रिपुरा हाईकोर्ट : पिता की मृत्यु के बाद तलाकशुदा , पुत्री पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद तलाक लेने वाली पुत्री पारिवारिक पेंशन की पात्र नहीं होगी।

मप्र हाईकोर्ट : बेटियों को उच्च शिक्षा
अदालती फैसले

मप्र हाईकोर्ट : बेटियों को उच्च शिक्षा , से वंचित नहीं कर सकता पिता

मप्र हाईकोर्ट ने कहा कहा - महिला सशक्तिकरण हकीकत में हो बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता पिता, पढ़ाई का खर्च...

दिल्ली हाईकोर्ट : तलाक के लिए एक साल
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : तलाक के लिए एक साल , का इंतजार हर मामले में जरूरी नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए एक साल की इंतजार अवधि को विशेष परिस्थितियों में माफ करने का अ...

सुप्रीम कोर्ट : कागजों पर जिंदा रिश्ते का कोई अर्थ नहीं
अदालती फैसले

सुप्रीम कोर्ट : कागजों पर जिंदा रिश्ते का कोई अर्थ नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल से अलग रह रहे दंपति का विवाह समाप्त करते हुए मानसिक क्रूरता और टूट चुके वैवाहिक संबंधों को तलाक...