सुप्रीम कोर्ट : बहू पर ताने कसना पारिवारिक जीवन का हिस्सा, यह क्रूरता नहीं

blog-img

सुप्रीम कोर्ट : बहू पर ताने कसना पारिवारिक जीवन का हिस्सा, यह क्रूरता नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि ससुराव वालों का बहू पर ताने कसना पारिवारिक जीवन का हिस्सा है। इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ कोर्ट महिला के ससुराल वालों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को भी रद्द कर दिया है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शिकायत के समय और आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कहा, वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों में, खास तौर से जहां आरोप शादी के कई सालों के बाद लगाए जाते हैं और वह भी तब जब एक पक्ष दूसरे के खिलाफ तलाक की कार्यवाही शुरू करता है, कोर्ट को आरोपों को उनके वास्तविक मूल्य पर लेने में सावधानी बरतनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा, जहां दुर्भावना के आरोप हैं, वहां कोर्ट यह जांच करनी चाहिए कि क्या उन आरोपों को लगाने के पीछे कोई मकसद है। पति के रिश्तेदारों की प्रार्थना पर विचार करते समय भी ऐसा करना चाहिए।  कोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रहा था, उसमें पति-पत्नी की शादी साल 2005 में हुई थी। पति ने मई 2019 में तलाक के लिए अर्जी दी थी और समन मिलने के तीन दिन बाद पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने अपने पति पर शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया और अपने ससुराल वालों पर ताने मारने और सैलरी रोकने का आरोप लगाया। 

गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी पति की याचिका

गुजरात हाईकोर्ट ने पहले पति की एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गुजरात हाईकोर्ट इस मामले की व्यापक परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सास-ससुर-ससुर के खिलाफ आरोप सिर्फ ताने मारने और घर के खर्च के लिए पैसे न देने के हैं। यहां-वहां कुछ ताने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, जिन्हें परिवार की खुशी के लिए आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 

कोर्ट ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता के अपने माता-पिता और चाचा ने उसे परिवार की भलाई के लिए धैर्य रखने की सलाह दी थी। ऐसे में सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



इलाहाबाद हाईकोर्ट : गुजारा भत्ता से बचने के
अदालती फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट : गुजारा भत्ता से बचने के , लिए ‘साथ रहने’ का बहाना नहीं चलेगा

कोर्ट ने पत्नी और बेटी को दिए गए 7,000 रुपये मासिक भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि Section 125 CrPC महिलाओं औ...

मद्रास हाईकोर्ट : चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ है क्रूरता
अदालती फैसले

मद्रास हाईकोर्ट : चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ है क्रूरता

मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा - तलाक का भी आधार बन सकता ये कारण

राजस्थान हाईकोर्ट की ‘आटा-साटा’ प्रथा पर सख्त टिप्पणी
अदालती फैसले

राजस्थान हाईकोर्ट की ‘आटा-साटा’ प्रथा पर सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने कहा - 'आटा-साटा' शादियां नैतिक और कानूनी रूप से दिवालिया हैं, बच्ची को सौदेबाजी का ज़रिया बनाया जाता है

दिल्ली हाईकोर्ट : पहली शादी से औपचारिक तलाक नहीं
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : पहली शादी से औपचारिक तलाक नहीं , होने पर भी दूसरी पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार

जस्टिस Saurabh Banerjee ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पति को महिला को हर महीने 3 हजार रुपये भरण पोषण द...

बॉम्बे हाईकोर्ट : पत्नी घर का काम करने से कर सकती है इनकार
अदालती फैसले

बॉम्बे हाईकोर्ट : पत्नी घर का काम करने से कर सकती है इनकार

कोर्ट ने कहा - शादी सेवा अनुबंध नहीं बराबरी की साझेदारी