मद्रास हाईकोर्ट : गोद लिए हुए बच्चे के

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मद्रास हाईकोर्ट : गोद लिए हुए बच्चे के
जैविक रिश्तेदार संपत्ति के अधिकारी नहीं

मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी गोद लिए हुए बच्चे के जैविक माता-पिता या अन्य रिश्तेदार उसके दत्तक परिवार से मिली संपत्ति के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत दत्तक परिवार की संपत्ति पर दावा नहीं किया जा सकता। जस्टिस जीके इलांथिराइयान ने कहा था कि धारा 12 में स्पष्ट किया गया है कि जब किसी को गोद ले लिया जाता है तो उसके जन्म देने वाले परिवार से संबंध खत्म हो जाते हैं।

उन्होंने कहा था, गोद लिए गए बच्चे की मौत के बाद भी उसके रिश्तेदार उसके दत्तक-मां बाप की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने कहा, गोद लेने की तारीख पर ही उसके संबंध अपने जैविक परिवार से खत्म हो गए थे। वहीं वे सारे अधिकार दत्तक परिवार को मिल गए।

दरअसल कोर्ट वी सेक्थिवेल की एक रिट पिटिशन पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया था उन्हें अपने चचेरे भाई से रिलेशन का सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि वह उनकी संपत्ति पर दावा कर सकें। चचेरे भाई की मौत 2020 में हो गई थी। वहीं सेक्थिवेल ने चचेरे भाई के जाविक परिवार के दावे को चुनौती भी दी थी। सेक्थिवेल के मुताबिक उनके दादा-दादी के दो बेटे थे। एक का नाम रामासामी और दूसरे का नाम वारनावासी था। इसके अलावा उनकी एक बेटी थी जिनका नाम लक्ष्मी था।

सेक्थिवेल वारनावासी के बेटे हैं। वहीं रामासामी और उनकी पत्नी का कोई बच्चा नहीं था। 1999 में उन्होंने कोट्टरावेल नाम के एक लड़के को गोद ले लिया। थोड़े दिनों के बाद रामासामी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। कुछ साल बाद ही 2020 में कोट्टारवेल की भी मौत हो गई। सक्थिवेल के दो और चचेरे भाई हैं। वहीं उनकी बुआ लक्ष्मी की एक बेटी है। कोट्टारवेल की प्रॉपर्टी पर दावा करने के लिए वे सभी कोर्ट पहुंचे थे। वहीं कोट्टारवेल के जैविक रिश्तेदारों ने भी दावा कर दिया। वहीं कोर्ट ने कहा कि गोद लिए गए कोट्टारवेल के जैविक परिवार से सारे संबंध उसी वक्त खत्म हो गए थे जब उन्हें गोद लिया गया था।

संदर्भ स्रोत : लाइव लॉ

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