नई दिल्ली। एक न्यूज पोर्टल की नौ महिला कर्मियों के लिए वेश्या शब्द का इस्तेमाल करने के विरुद्ध दायर मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफेंस एनालिस्ट एवं सिक्योरिटी एक्सपर्ट अभिजीत अय्यर मित्रा को कड़ी फटकार लगाई है। पांच घंटे के अंदर पोस्ट हटाने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि एक सभ्य समाज में ऐसी भाषा और शब्दों की अनुमति नहीं है। सुनवाई के दौरान अभिजीत अय्यर मित्रा के विरुद्ध प्राथमिकी करने की भी चेतावनी भी दी। अदालत के सख्त रुख को देखते हुए अभिजीत ने पोस्ट हटाने पर सहमति व्यक्त की।
पक्ष सुनने की गुहार पर कोर्ट ने कहा, पहले पोस्ट हटाएं फिर सुनेंगे : न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने मामले पर उनका पक्ष सुनने के अभिजीत के अनुरोध को ठुकराते हुए पीठ ने कहा कि पहले पोस्ट हटाएं फिर अदालत आपकी बात सुनेगी। कोर्ट ने जब मामले का स्वतः संज्ञान लेकर प्राथमिकी करने के लिए कहा तो अदालत का सख्त रुख देते हुए अय्यर तुरंत पोस्ट हटाने पर सहमति व्यक्त की।
बता दें की एक न्यूज पोर्टल में काम करने वाली महिलाकर्मियों ने आरोप लगाया था कि अभिजीत ने एक्स पर किए पोस्ट में अपनमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोप लगाए हैं।
महिलाओं ने दो करोड़ रुपये का हर्जाना देने की मांग की : महिलाकर्मियों ने पोस्ट डिलीट करने का निर्देश देने के साथ ही दो करोड़ रुपये का हर्जाने की मांग की है। महिलाकर्मियों का आरोप है कि अय्यर ने पोस्ट में उन्हें वेश्या और उनके कार्यस्थल को वेश्यालय बताया था। सुनवाई के दौरान अभिजीत की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जय अनंत देहाद्रई ने स्वीकार किया कि पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्द सही नहीं थे और उन्होंने पोस्ट हटाने पर सहमति जताई।
सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट
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