पटना हाईकोर्ट : तलाकशुदा पिता देगा बेटी

blog-img

पटना हाईकोर्ट : तलाकशुदा पिता देगा बेटी
की शादी और शिक्षा का खर्च

पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाक के बाद भी बेटी की जिम्मेदारी से पिता मुंह नहीं मोड़ सकता है। उसके भरण-पोषण के साथ ही उसकी शादी का खर्च भी उठाना होगा। भले ही वह बेटी मां के साथ रह रही हो। कोर्ट ने तलाकशुदा पति को इस फैसले के चार महीने के भीतर बतौर भरण-पोषण फंड 20 लाख रुपए जमा कराने का निर्देश दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीबी बजन्थरी तथा न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने श्वेता कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

बेटी का अधिकार है शिक्षा और विवाह का खर्च

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिकार अविवाहित बेटी का वैधानिक हक है। कोर्ट ने पिता को निर्देश दिया कि वह चार महीने के भीतर अपनी बेटी के लिए बीस लाख रुपये की राशि जमा करे, जो उसकी शिक्षा और शादी के खर्च हेतु होगी।

2003 में हुई थी शादी, 2011 में तलाक की याचिका

पति-पत्नी की शादी 8 जनवरी 2003 को हुई थी और दिसंबर 2004 में बेटी का जन्म हुआ। वर्ष 2011 में पति ने फैमिली कोर्ट, पटना में मानसिक प्रताड़ना और अलगाव के आधार पर तलाक की याचिका दायर की। 5 नवंबर 2022 को फैमिली कोर्ट ने तलाक की अनुमति दे दी।

हाईकोर्ट में अपील दायर कर मां ने मांगा बेटी के लिए खर्च

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ श्वेता कुमारी ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने मांग की कि तलाकशुदा पिता उनकी अविवाहित बेटी की पढ़ाई और विवाह के लिए वित्तीय सहायता दे। कोर्ट ने सभी पक्षों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद यह आदेश पारित किया।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



इलाहाबाद हाईकोर्ट : हिंदू विवाह केवल
अदालती फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट : हिंदू विवाह केवल , रजिस्टर्ड न होने से अमान्य नहीं हो जाता

जस्टिस मनीष निगम ने अपने फैसले में कहा, 'हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत जब शादी विधिवत तरीके से होती है, तो उसका रजिस्ट्रे...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट :  अपने पसंदीदा शादीशुदा
अदालती फैसले

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट :  अपने पसंदीदा शादीशुदा , मर्द के साथ रह सकती है महिला

कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोके।

दिल्ली हाईकोर्ट : पति की सैलरी बढ़ी
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : पति की सैलरी बढ़ी , तो पत्नी का गुजारा भत्ता भी बढ़ेगा  

महिला ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गुजारा भत्ता बढ़ाने की उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : पत्नी के जीवित रहने
अदालती फैसले

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : पत्नी के जीवित रहने , तक भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है पति

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम पति को अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना होगा जब तक वह जीवित है भले...

दिल्ली हाईकोर्ट : ग्रामीणों के सामने तलाक लेकर
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : ग्रामीणों के सामने तलाक लेकर , नहीं किया जा सकता हिंदू विवाह को भंग

कोर्ट ने CISF के एक बर्खास्त कांस्टेबल को राहत देने से इनकार कर दिया जिसने पहली शादी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी की थी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट : बिना वजह पति से दूरी बनाना मानसिक क्रूरता
अदालती फैसले

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट : बिना वजह पति से दूरी बनाना मानसिक क्रूरता

10 साल से मायके में पत्नी, हाईकोर्ट में तलाक मंजूर