पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट : हत्या का दोष क्रूरता के बराबर है, तलाक का अधिकार

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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट : हत्या का दोष क्रूरता के बराबर है, तलाक का अधिकार

हरियाणा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पति-पत्नी को हत्या के लिए दोषी ठहराना और उसके परिणामस्वरूप आजीवन कारावास की सजा देना वैवाहिक कानून के तहत ‘क्रूरता’ के बराबर है, जिसके कारण विवाह विच्छेद की आवश्यकता है। यह निर्णय ऐसे मामले में आया है, जिसमें पत्नी को धारा 302, आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था और अपने बच्चों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पीठ के समक्ष प्रश्न था: ‘क्या प्रतिवादी-पति-पत्नी को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराना और आजीवन कारावास की सजा देना क्रूरता के बराबर है?’

न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की पीठ ने कहा कि "प्रतिवादी को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा दिए जाने से अपीलकर्ता-पति के मन में मानसिक पीड़ा, पीड़ा और आशंका पैदा हुई है कि प्रतिवादी के साथ रहना सुरक्षित नहीं है और यह स्पष्ट रूप से ‘क्रूरता’ के बराबर है।" पीठ को बताया गया कि पत्नी बच्चों के पालन-पोषण से असंतुष्ट थी। वह रिश्ता खत्म करना चाहती थी, लेकिन बच्चों को एक बाधा के रूप में देखती थी। इस तरह, उसने बच्चों की हत्या कर दी और सोनीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 30 जुलाई, 2011 को दिए गए फैसले के अनुसार उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरी ओर, पत्नी ने तर्क दिया कि उसने बच्चों की हत्या नहीं की है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।

सजा के फैसले के खिलाफ अपील लंबित थी। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी की लगभग नौ साल की लंबी कैद के कारण वैवाहिक संबंध शारीरिक रूप से वंचित हो गए, जिससे अपीलकर्ता पर और अधिक क्रूरता हुई। "...इसके अलावा, अपीलकर्ता को समाज में अपमान का बोझ भी उठाना पड़ा होगा। जब तक संबंध नहीं टूट जाता, तब तक क्रूरता जारी रहेगी और इसलिए, तलाक के आदेश द्वारा विवाह को भंग करना न्याय के हित में होगा ताकि अपीलकर्ता के दुख/पीड़ा को समाप्त किया जा सके और उसे अपना जीवन जीने में सक्षम बनाया जा सके," पीठ ने जोर दिया। अदालत ने एक पारिवारिक अदालत के फैसले और डिक्री को भी खारिज कर दिया, जिसने पहले पति की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

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पीठ ने कहा कि आरोपित अगर चाहता तो शरियत के अनुसार तलाक दे सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय मौजूदा शादी जारी रखी।