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कोच्चि। केरल केरल हाईकोर्ट ने गर्भावस्था और मातृत्व के कारण महिलाओं को होने वाले नुकसान पर गौर करने के लिए लैंगिक अंतर से निपटने की जरूरत को रेखांकित किया है। अदालत ने ये टिप्पणी एमडी रेडियो डायग्नोसिस की पढ़ाई कर रही दो महिला डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका पर गौर करते हुए की, जिन्हें मातृत्व अवकाश के कारण अपने अनिवार्य सीनियर रेजीडेंसी कोर्स को पूरा करने में देरी का सामना करना पड़ा था। उच्च न्यायालय ने कहा, लैंगिक समानता यथार्थवादी होनी चाहिए। लिंग भेद की खाई को पाटने के लिए परिस्थितिजन्य विश्लेषण जरूरी है। यदि स्थितिजन्य वास्तविकता पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो यह जैविक कारकों के कारण अवसर से वंचित करने का कारण बन सकता है। पुरुष और महिलाएं प्रजनन का हिस्सा हैं, लेकिन पुरुषों को गर्भ धारण करने का कोई बोझ नहीं होने का फायदा है और वे सार्वजनिक नियुक्तियों में महिलाओं से आगे निकल सकते हैं। महिलाओं को गर्भ धारण करने के नुकसान का सामना करना पड़ता है क्योंकि गर्भावस्था की अवधि का उसे नुकसान हो सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि मातृत्व जटिल नुकसान का कारण बन सकता है, जिससे संभावित रूप से लिंग अंतर पैदा हो सकता है। अदालत ने कहा, मातृत्व भी जटिल नुकसान पैदा करता है। इसके परिणामस्वरूप लिंग अंतर हो सकता है। मातृत्व के कारण होने वाले नुकसान पर विचार न करने से भेदभाव होगा।
हालाँकि, इसने मातृत्व को एक बोझ के रूप में देखने को खारिज कर दिया और बाधाओं को दूर करने की वकालत की, जिससे महिलाएं सार्वजनिक नौकरियों के नियमों में पुरुषों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें। अदालत ने कहा, सार्वजनिक नौकरियों के नियमों से संबंधित नियम और कानून बनाते समय कानून और विनियमों को मातृत्व के आधार पर महिलाओं की ऐसी स्थितिजन्य वास्तविकता को संबोधित करने की आवश्यकता है।
उच्च न्यायालय ने कहा, महिला के प्रजनन अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा हैं। किसी महिला के प्रजनन अधिकारों में माँ बनने या माँ न बनने का विकल्प चुनने का अधिकार शामिल है। मातृत्व भी महिलाओं की गरिमा का अभिन्न अंग है। केरल राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने सहायक प्रोफेसर पदों के लिए विज्ञापन दिया था, जिसके लिए एक वर्ष के वरिष्ठ रेजीडेंसी अनुभव की आवश्यकता होती है।
चूंकि इन चिकित्सा पेशेवरों ने मातृत्व अवकाश लिया था, इसलिए वे नवंबर 2023 की समय सीमा की बजाय जनवरी 2024 में ही एक साल की रेजिडेंसी पूरी कर सकते थे। देरी का कारण स्पष्ट रूप से मातृत्व अवकाश होने के बावजूद, दोनों को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। इसके खिलाफ उनकी याचिका केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने माना कि मातृत्व के कारण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्राथमिकता वाली समय सीमा के भीतर व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक नौकरियों के व्यापक हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है।
संदर्भ स्रोत: देशबन्धु
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