कलकत्ता हाईकोर्ट : बच्चों के लिए दादा-दादी के साथ

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कलकत्ता हाईकोर्ट : बच्चों के लिए दादा-दादी के साथ
समय बिताना उतना ही जरूरी जितना माता-पिता के साथ

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चों का माता-पिता के साथ दादा-दादी के साथ रहना भी जरूरी है। वे दादा-दादी से कहानियां सुनते हैं और जीवन के अनुभव साझा करते हैं इससे उनके परस्पर संबंध मजबूत होते हैं और बच्चों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने यह बात आठ साल की बच्चों के मामले में कहीं जिसके माता-पिता अलग रहते हैं।  

बच्चों का दादा-दादी के साथ रहना जरूरी

बच्ची के माता-पिता अलग रहते हैं। दोनों ही पेशे से चिकित्सक हैं। बच्ची मां के साथ रहती है। हाईकोर्ट ने कहा बच्चों के अच्छी तरह से पालन-पोषण में यह महत्वपूर्ण है। 

अलीपुर अदालत ने सुनाया था फैसला 

कोलकाता की अलीपुर अदालत ने पिता को तीन दिन अपनी बेटी के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग पर बात करने व एक दिन उससे मिलने की अनुमति दी है। पिता बेटी को गर्मियों की छुट्टी में 15 दिन अपने साथ रखना चाहते थे। मां ने इसका विरोध किया। पिता ने इस बाबत अलीपुर अदालत में आवेदन किया था। 

बच्ची को सात दिन के लिए रखने की इजाजत 

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई के दौरान बच्ची से अलग से बातचीत कर उसकी इच्छा भी जानी थी। बच्ची ने न्यायाधीश को बताया कि उसे अपने पिता के साथ 15 दिन रहने में कोई परेशानी नहीं है, हालांकि मां के साथ होने पर उसे और भी खुशी होगी। बच्ची की बातें सुनने के बाद न्यायाधीश ने 15 के बदले सात दिनों की अनुमति दी थी। 

 

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हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती 

मां ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिता के अधिवक्ता ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि जितने दिन बेटी अपने पिता के साथ रहेगी, उतने दिन उसके दादा-दादी भी साथ रहेंगे। इससे बच्ची को कोई परेशानी नहीं होगी। 

न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि बच्चों के पिता के साथ समय व्यतीत करने की भी आवश्यकता होती है। यह उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि बच्ची जब भी फोन पर अपनी मां के साथ बात करना चाहेगी, उसे बात करने देना होगा। बच्ची को कोलकाता के बाहर भी कहीं नहीं ले जाया जा सकेगा। 

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

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