सुप्रीम कोर्ट : प्रेम संबंधों का बिगड़ना, रेप

blog-img

सुप्रीम कोर्ट : प्रेम संबंधों का बिगड़ना, रेप
केस दर्ज कराने का कारण नहीं बनना चाहिए

​​​​नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के झूठे वादे के आधार पर रेप के मामले दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि प्रेम संबंधों का बिगड़ना और जोड़ों का अलग होना, आदर्श रूप से महिलाओं के रेप के मामले दर्ज कराने का कारण नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से समाज में बदलते नैतिक मूल्यों के संदर्भ में यह नहीं होना चाहिए। 

अदालत में एक व्यक्ति ने रेप के आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। आरोप उसकी मंगेतर रही महिला ने लगाया था, जिससे सगाई टूट गई थी। महिला का दावा था कि विवाह के झूठे वादे कर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। 

महिला को भोली नहीं कहा जा सकता 

सीनियर वकील माधवी दीवान पीड़िता की ओर से पेश हुईं। अदालत ने कहा कि यह तथ्य कि महिला ने इतनी वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त किया है, स्वयं प्रमाणित करता है कि उसे भोली नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि आप बालिग थीं। यह नहीं कहा जा सकता कि आपको धोखे से यह विश्वास दिलाया गया कि आपसे विवाह किया जाएगा।

एक जेंडर के प्रति न करें पक्षपात 

अदालत ने कहा कि ऐसे मामले अक्सर समाज की रूढ़िवादी मानसिकता के परिणाम होते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा पुरुष को दोषी ठहराया जाता है। हम इसे केवल एक ही दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। हमें किसी एक जेंडर के प्रति पक्षपात नहीं रखना चाहिए। हमारे घर में भी बेटी हैं और यदि वह भी इसी स्थिति में होती है, तो इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखना होता। 

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



सुप्रीम कोर्ट : घरों की महिलाएँ सिर्फ घर
अदालती फैसले

सुप्रीम कोर्ट : घरों की महिलाएँ सिर्फ घर , नहीं संभालतीं राष्ट्र-निर्माण भी करती हैं

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सड़क हादसे में गृहिणी की मौत के 25 साल बाद पति को 62.77 लाख रुपये मुआवजा, अन्य मामलों म...

दिल्ली हाईकोर्ट :  बेरोजगार बता बच्चे के खर्च से नहीं बच सकता पति
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट :  बेरोजगार बता बच्चे के खर्च से नहीं बच सकता पति

कोर्ट ने कहा, “अपने खर्चों का प्रबंधन करना प्रतिवादी यानी पति की जिम्मेदारी है।

त्रिपुरा हाईकोर्ट : पिता की मृत्यु के बाद तलाकशुदा
अदालती फैसले

त्रिपुरा हाईकोर्ट : पिता की मृत्यु के बाद तलाकशुदा , पुत्री पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद तलाक लेने वाली पुत्री पारिवारिक पेंशन की पात्र नहीं होगी।

मप्र हाईकोर्ट : बेटियों को उच्च शिक्षा
अदालती फैसले

मप्र हाईकोर्ट : बेटियों को उच्च शिक्षा , से वंचित नहीं कर सकता पिता

मप्र हाईकोर्ट ने कहा कहा - महिला सशक्तिकरण हकीकत में हो बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता पिता, पढ़ाई का खर्च...

दिल्ली हाईकोर्ट : तलाक के लिए एक साल
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : तलाक के लिए एक साल , का इंतजार हर मामले में जरूरी नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए एक साल की इंतजार अवधि को विशेष परिस्थितियों में माफ करने का अ...

सुप्रीम कोर्ट : कागजों पर जिंदा रिश्ते का कोई अर्थ नहीं
अदालती फैसले

सुप्रीम कोर्ट : कागजों पर जिंदा रिश्ते का कोई अर्थ नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल से अलग रह रहे दंपति का विवाह समाप्त करते हुए मानसिक क्रूरता और टूट चुके वैवाहिक संबंधों को तलाक...